पिछडा वर्ग शादी अनुदान आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

पिछडा वर्ग शादी अनुदान आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

सनशाइन समय बस्ती से मनीष मिश्र की रिपोर्ट

बस्ती। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछडा वर्ग शादी अनुदान (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण अथवा ई0के0वाई0सी0 लागू है। उक्त जानकारी जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी रेखा गुप्ता ने दी है। उन्होने बताया कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेखों के साथ शादी अनुदान पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू कर स्वयं तथा पुत्री दोनो का आधार आधारित ई-के0वाई0सी0 सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पश्चात् प्राप्त रेजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के माध्यम से लागिन कर आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
उन्होने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु मुख्य पात्रता आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080.00 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिवस पूर्व तथा 90 दिवस पश्चात् तक ही स्वीकार्य है। किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अपै्रल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए। शादी की तिथि को वर एवं वधु की आयु विधिमान्य होना अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
योजनान्तर्गत पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति शादी अनुदान पोर्टल पर उपरोक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन कर एवं अंतिम रूप से सबमिशन करते हुये आवेदन की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित तहसील अथवा विकास खण्ड में जमा कर योजना का नियमानुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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