चन्द्रबली मिश्र को 24 वर्ष बाद मिला न्याय, बस्ती पोस्ट आफिस को देना होगा लगभग पांच लाख रूपया
सनशाइन समय बस्ती से मनीष मिश्र की रिपोर्ट
बस्ती। उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा जज और सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में पोस्ट आफिस बस्ती को 60550 रुपये मय 2001 से ब्याज सहित जो लगभग पांच लाख रूपये होते है चन्द्रबली मिश्र को एक माह के भीतर देने का निर्देश दिया।
घटना के सम्बन्ध में चन्द्रबली मिश्र के विद्वान अधिवक्ता श्याम प्रकाश शर्मा ने बताया कि चन्द्रबली मिश्र ओ.एन.जी.सी. में आसाम के जोरहाट शिव सागर जिले में कार्यरत थे और वहां पर उन्होने राष्ट्रीय बचत पत्र हेतु 60,550 रूपये पोस्ट आफिस जोरहाट में जमा किया। कालान्तर में जब वह अवकाश प्राप्त करके बस्ती आये तो उन्होने अपनी अपनी पास बुक एव अन्य प्रपत्र बस्ती मुख्य डाकघर में 2003 में जमा किया और अमना एकाउन्ट जोरहाट से बस्ती लाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। जोरहाट (शिव सागर) आसाम के पोस्ट आफिस ने उक्त धनराशि एवं अन्य कागजात बस्ती पोस्ट आफिस में भेज दिया। परन्तु लगभग 18 वर्ष तक पोस्ट आफिस बस्ती के लोग निरन्तर दौड़ाते रहे परन्तु कोई कार्य नहीं किया। मजबूरी में चन्द्रबली मिश्र द्वारा उपभोक्ता फोरम बस्ती में मुकदमा दायर करना पड़ा और न्यायालय ने दोनो पक्षो की बहस सुनने के उपरान्त पोस्ट आफिस बस्ती को 60,550 रूपया मय व्याज के जो अब लगभग पांच लाख रूपया होते है उसे देने का निर्देश पोस्ट आफिस को दिया।