हत्या करने से संबंधित अभियुक्त को आजीवन कारावास, बीस हज़ार के अर्थदंड की हुई सजा

हत्या करने से संबंधित अभियुक्त को आजीवन कारावास, बीस हज़ार के अर्थदंड की हुई सजा

रिपोर्ट जितेंद्र कुमार अपराध संवाददाता सनशाइन समय

बस्ती। थाना परसरामपुर पर लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया कि उसके भाई विजय प्रकाश पाण्डेय को दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर चार लोग रामनगर बाजार से जबरन उठा ले गये जिसमें सुभाष मिश्रा, शिव नरायण द्विवेदी, सुभाष सिंह, अयोध्या द्विवेदी थे । तहरीर के आधार पर थाना परसरामपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई। रात्रि में थाना छावनी जनपद बस्ती अंतर्गत एक शव बरामद हुआ जिसकी पहचान उपरोक्त वादी द्वारा अपने भाई विजय प्रकाश पाण्डेय के रुप में की गयी। तत्पश्चात विवेचक द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना परसरामपुर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बस्ती द्वारा अभियुक्त सुभाष सिंह पुत्र कौलभान सिंह निवासी कवलपुर थाना छावनी जनपद बस्ती को आजीवन कारावास व रुपये 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
अभियुक्त अयोध्या द्विवेदी व शिव नरायण द्विवेदी की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है तथा सुभाष मिश्रा को दोषमुक्त किया गया।

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