जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना के निर्देश पर जनपद कारागार का निरीक्षण, दिए निर्देश

जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना के निर्देश पर जनपद कारागार का निरीक्षण, दिए निर्देश

सनशाइन समय बस्ती से मनीष मिश्र की रिपोर्ट

बस्ती। जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना के निर्देशानुसार अपर जिला जज प्रथम शिव चंद एवं अपर जिला जज अथवा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश कुमार मिश्र द्वारा जनपद कारागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होने पाकशाला, लीगल एड क्लीनिक, महिला बैरक, जेल चिकित्सालय, जुवेनाइल सेल का मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने पाया कि जिला कारागार में क्षमता से अधिक बन्दी निरूद्ध हैं। कुछ महिला बन्दियों द्वारा मोतियाबिन्द व गले में दर्द की शिकायत की गई। इस संबंध में उन्होने जेल अधीक्षक को मुख्य चिकित्साधिकारी से संपर्क कर चिकित्सीय कैम्प आयोजिक करने हेतु निर्देशित किया। महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों को खेल कूद, आहार की समुचित व्यवस्था करने हेतु भी जेल अधीक्षक को निर्देशित किया। जेल में साफ सफाई एवं भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा नियमित रूप से योग अभ्यास कराए जाने के लिए भी निर्देशित किया गया।
अपर जिला जज ने बताया कि ऐसे बन्दी जिनके पास अधिवक्ता नहीं है, को निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होने बताया कि ऐसे बन्दी जिनकी जमानत हो चुकी है परन्तु गरीबी व अन्य कारणों से जमानतदार दाखिल नहीं कर पा रहे, ऐसे बन्दियों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। ऐसे बन्दी जो बेल अपील दाखिल करना चाहते हैं, उनका भी विवरण भेजने हेतु निर्देशित किया।
उन्होने बताया कि समयपूर्ण रिहाई हेतु जो बन्दी पात्र है, उनको विधि अनुसार रिहाई का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे बन्दी जो जुर्माना जमा न करने के कारण जेल में निरूद्ध है, उनके लिए अर्थदण्ड का भुगतान शासन के निर्देशानुसार किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल नितीश कुमार श्रीवास्तव ने बन्दियों की समस्याओं को सुनकर विधिक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर उपस्थित रहे।

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