मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मारा पत्नी को, पति को आजीवन कारावास व 10,000 जुर्माना की हुई सजा

मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मारा पत्नी को, पति को आजीवन कारावास व 10,000 जुर्माना की हुई सजा

रिपोर्ट मनीष मिश्र

बस्ती। वादी द्वारा थाना गौर पर तहरीर दिया गया कि वह अपनी लड़की की शादी धर्मेंद्र चौधरी उर्फ धर्मेंद्र वर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद चौधरी निवासी अइला कला थाना गौर जनपद बस्ती के साथ किये थे। शादी के बाद से ससुराल वाले उनकी बेटी को दहेज के लिए मारते पीटते तथा प्रताड़ित करते थे, ससुराल वालों ने उनकी बेटी के उपर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मार डाला ।
इस तहरीर पर थाना गौर पर मुकदमा दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त धर्मेंद्र चौधरी उर्फ धर्मेंद्र वर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद चौधरी निवासी अइला कला थाना गौर जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना गौर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा धर्मेंद्र वर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद चौधरी थाना गौर जनपद बस्ती को आजीवन कारावास व रुपये 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।

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